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जयपुर

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ी, अगली पेशी होगी महत्वपूर्ण…

उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में मंगलवार को जयपुर की एनआईए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। इस दौरान आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से जयपुर लेकर आया गया। आरोपियों की सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही स्थानीय पुलिस कोर्ट परिसर में तैनात की गई थी।

जयपुरJan 03, 2023 / 05:39 pm

Arvind Palawat

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ी

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ी

जयपुर। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में मंगलवार को जयपुर की एनआईए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। इस दौरान आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से जयपुर लेकर आया गया। आरोपियों की सुरक्षा को देखते हुए पहले से ही स्थानीय पुलिस कोर्ट परिसर में तैनात की गई थी। जैसे ही आरोपियों को पुलिस कोर्ट परिसर में लेकर पहुंची तो गाड़ी से उतारने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में कोर्ट रूम तक ले जाया गया। अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। एनआईए कोर्ट उसी दिन प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी। जिसके बाद आरोपियों को एनआईए की ओर से पेश की गई चालान की प्रतिलिपि भी दी जाएगी।
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मंगलवार को मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद समेत मोहसिन खान, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद को कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार आरोपियों ने बदला लेने के साथ ही आतंक व धर्म के अपमान के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। एनआईए चार्जशीट के मुताबिक एक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद इस हत्याकांड का वीडियो वायरल किया गया। चार्जशीट में पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में शामिल बताया गया है। चार्जशीट में एनआईए ने दोनों का नाम शामिल किया है।
28 जून को हुई थी कन्हैयालाल की हत्या

बता दें कि कन्हैयालाल की हत्या उदयपुर में 28 जून, 2022 को हुई थी। इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी समेत 11 लोगों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट पेश की थी। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या सहित 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 और 20 के तहत आतंकी गतिविधियों में आरोप दायर किए गए हैं।
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