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जयपुर

Jaipur News : इकोलोजिकल जोन में मिली निर्माण की छूट, नगरीय विकास विभाग का आदेश जारी, मानदंड तय

Jaipur Ecological Zone : जयपुर में इकोलोजिकल जोन में निर्माण की छूट मिली। नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश, मानदंड तय किए।

जयपुरJan 18, 2025 / 12:53 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Jaipur Ecological Zone Construction Permission Granted Urban Development Department issued Orders Norms Fixed
Jaipur Ecological Zone : इकोलोजिकल क्षेत्र में बसी आबादी और राजस्व ग्राम के लिए वहां शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य जनउपयोगी गतिविधि हो सकेगी। सरकार ने ऐसे इकोलोजिकल भूउपयोग में जनउपयोगी गतिविधियों की भी अनुमति दे दी है। इसमें कुल भूमि के 20 प्रतिशत हिस्से पर ही निर्माण किया जा सकेगा और बाकी 80 प्रतिशत हिस्से में से पचास फीसदी में सघन पौधारोपण करना अनिवार्य होगा। अधिकतम तीन मंजिला निर्माण की अनुमति दी गई है।

ग्रामीण आबादी के लिए ही होगा लागू

नगरीय विकास विभाग ने जयपुर में इसकी अनुमति के आदेश जारी कर दिए। हालांकि, यह अनुमति मास्टर प्लान 2011 में शामिल इकोलोजिकल एरिया में बसी ग्रामीण आबादी के लिए ही लागू होगा।
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यह साइड इफेक्ट हो सकता है

जब सुविधाएं पहुंचती हैं तो वहां नए निर्माण और आबादी बढ़ती है। ऐसे में क्षेत्र में नए निर्माण की आशंका भी बनेगी। इसे रोकने के लिए जेडीए, नगरीय निकाय के पास प्रभावी मैकेनिज्म नहीं है।

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