जांच में भी होगी सुविधा
परिवहन विभाग को वाहनों की जांच करने में इस नए प्रारूप से आसानी होगी। विभाग समय-समय पर यात्री वाहनों की जांच करता रहता है, और इस प्रारूप के बाद बस संचालकों को बसों को पूरी तरह से फिट रखना होगा। इसके साथ ही झूठी सूचना अंकित करने पर भी पैनल्टी लगेगी।उदयपुर से जयपुर के बीच दौड़ेगी रोडवेज की नई बस, ट्रेन से भी कम लगेगा समय; जानें कब से कर सकेंगे ट्रैवल
ये जान सकेंगे यात्री…
- यात्री रहते थे अनजान, नहीं मिलता था बीमा
- परमिट धारक का नाम
- मोबाइल न.
- पता
- परमिट वैधता
- बैठक क्षमता
- फिटनेस वैधता
- बीमा वैधता
- पी.यू.सी.
यात्री रहते थे अनजान, नहीं मिलता था बीमा
पहले बस में सफर करते समय यात्री को बस की जानकारी नहीं होती थी। जानकारी के अभाव में यात्री अनफिट बसों में बैठ जाते थे। राज्य में अक्सर होने वाले सड़क हादसों में देखा जाता था कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में मोटर व्हीकल एक्ट की पालना नहीं की गई थी, जिसके कारण हादसे में घायल यात्रियों को बीमा का लाभ तक नहीं मिल पाता था। अब सूचना अंकित होने से यात्री यह जान सकेंगे कि बस नियमों की पालना कर रही है या नहीं।नया प्रारूप तैयार
मुख्यालय से एक प्रारूप तैयार करवाया गया है, जो अब भेज दिया गया है। मुख्यालय के निर्णय के बाद इस प्रारूप की पालना करवाई जाएगी।-राजेन्द्र सिंह शेखावत, आरटीओ प्रथम