दूसरी ओर जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने धारा 144 को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में राजकीय अनुमत स्थलों के अलावा किसी भी भवन पर सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्टे्रट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 5 से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण एवं जिले में किसी भी कार्यक्रम में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश दिनांक 31 मार्च 2020 को रात्रि 12 बजे से लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) समस्त राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा।