आदेश के अनुसार कार्मिकों को आरजीएचएस में माता-पिता या सास-ससुर का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों। इसमें सौतेले माता-पिता भी शामिल कराए जा सकेंगे। इसके अलावा 25 साल तक के अविवाहित, बेरोजगार बच्चों का भी सरकारी खर्च पर इलाज कराया जा सकेगा, इसमें दिव्यांग संतान भी शामिल होगी।
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Rajasthan : तबादलों पर लगी रोक हटने की उम्मीदें तेज, 25 सितम्बर को कैबिनेट बैठक में हो सकता है महत्वपूर्ण फैसला उधर, वित्त विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और उनके बाद पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रितों को अब 70 साल से अधिक आयु पर 5 प्रतिशत, 75 साल से अधिक आयु पर10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता 80 साल की आयुु तक दिया जाएगा और इस पर अंतरिम राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा।