राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने शुक्रवार को एक परिपत्र जारी किया है। इसके तहत एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जिन सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस के अन्तर्गत राशि निकाल ली थी, उनकी यह राशि वापस जमा कराने के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी एक जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के तहत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम , 1998 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राना ने राज्य सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एनपीएस की राशि वापिस जमा करने के पूर्व आदेशों को विड्रॉल कर पेंशन के समय राशि को समाहित करने के आदेश कर राज्य में ओपीएस की सतत बहाली का सकारात्मक संदेश दिया है।