केस 1 — उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन-12 में ग्राम साँचोंती, कालवाड रोड़ में करीब 4 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाएं भूमि को समतल कर दिव्या एनक्लेव 13 के नाम से कॉलोनी बनाई गई। पिछले दिनों मौका पाकर रातों-रात ग्रेवल सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर लिया गया। कॉलोनाइजर गजेन्द्र सिंह बना द्वारा नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना मिली। इसके बाद जेडीए की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
केस 2 — ग्राम चंपापुरा में करीब 12 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर नारायण सागर के नाम से कॉलोनी डवलप की जा रही थी। यहां भी भू माफिया ने मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर डाला। कॉलोनाइजर मोहन कुलारिया, रामफूल पिपलोदा द्वारा अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना मिलने पर कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया।
केस 3 — कालवाड़ में ग्राम मुन्डोता में करीब 18 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर कालवाड़ वाटिका व आजाद नगर के नाम से कॉलोनी डवलप की जा रही थी। यहां भी रातों-रात मिट्टी-ग्रेवल सडकें, कमरा व अन्य अवैध निर्माण कर कॉलोनाइजर विजय सिंह राजावत द्वारा अवैध कॉलोनी बसाने का मामला सामने आने पर कार्रवाई की गई है।
केस 4 — कालवाड़ रोड़ बियानी कॉलेज के पास करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के विकास नगर के नाम से कॉलोनी डवलप कर दी गई। कॉलोनाइजर राजू की ओर से अवैध कॉलोनी बसाने का मामला सामने आने पर तोड़ फोड़ की गई।
केस 5 — जोन-पी.आर.एन.(नोर्थ) में जानकी विहार भूखण्ड संख्या ए-23 में फ्रन्ट सैटबैक का उल्लंघन कर अवैध रूप से बालकनी का निर्माण किया गया। इसके बाद जेडीए ने इसे भी ध्वस्त कर दिया।