ये बसें कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो यात्रियों को बीमा तक नसीब नहीं होगा। आरटीओ प्रथम और द्वितीय की ओर से सड़क सुरक्षा के तहत कार्रवाई की जा रही हैं। ऐसी बसों को सीज किया जा रहा है।
आरटीओ द्वितीय की इन वाहनों पर कार्रवाई
- कोटपूतली: आरजे 18 पीबी 1997 : फर्जी चेचिस नंबर
- कोटपूूतली: एआर 06 बी 5836 : फर्जी चेचिस नंबर
- कोटपूतली: एआर 20 ए 7031 : मॉडल 2016 को 2019 किया गया
- कोटपूतली: एआर 06 बी 8009 : फर्जी चेचिस नंबर
- शाहपुरा: आरजे 18 पीबी 1621 : फर्जी चेचिस नंबर
- शाहपुरा: एआर 01 आर 5277, आरजे 27 पीबी 2345 : फर्जी नंबर प्लेट
- जयपुर द्वितीय: एनएल 07 बी 0641 : फर्जी चेचिस नंबर
- जयपुर द्वितीय : एनएल 07 बी 5565 : फर्जी चेचिस नंबर
- जयपुर द्वितीय: एआर 06 बी 4723 : फर्जी चेचिस नंबर
डेटा और चेचिस नंबर अलग-अलग
आरटीओ द्वितीय के परिवहन निरीक्षक राजेश चौधरी के अनुसार सड़क सुरक्षा के तहत आरटीओ की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान अधिकतर बसें ऐसी ही सामने आ रही हैं। कार्रवाई के बाद आरटीओ की ओर से बसों के चेचिस नंबर का मिलान कंपनी के डेटा से करवाया जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। बस में जो चेचिस नंबर लगा है उस नंबर से कोई वाहन कंपनी से जारी नहीं किया गया।
दूसरे राज्यों के नंबर से चल रही बसें
शहर मेें जितनी भी बसें संचालित हो रही हैैं, वे अधिकतर दूसरे राज्यों की हैं। दरअसल, इन बस संचालकों ने राजस्थान में टैक्स बचाने के लिए दूसरे राज्यों में बसों का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अधिकतर बसें आंध्रप्रदेश और नागालैंड की हैं। इन राज्यों में रोड टैक्स कम हैं। 11 एफआइआर दर्ज
जांच अभियान के दौरान बिना चेचिस की बसें सीज की जा रही हैं। ये बसें अवैध हैं। हमने ऐसी बसों के खिलाफ 11 एफआइआर दर्ज करवाई है।
-संजय शर्मा, डीटीओ आरटीओ द्वितीय