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जयपुर

प्रमोटी आईपीएस अधिकारियों को केन्द्र की चेतावनी, ट्रेनिंग नहीं की तो छिन सकती है पदोन्नति

आरपीएस से आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग नहीं लेने वाले अधिकारियों के मांगे नाम
एमएचए ने राज्यों को भेजा आदेश

जयपुरJul 25, 2024 / 12:18 pm

Om Prakash Sharma


जयपुर. राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) से भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों को केन्द्र ने चेताया है। पदोन्नत होने के बाद कई अधिकारियों ने तय समय में हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में प्रारम्भिक प्रशिक्षण नहीं लिया। केन्द्र ने सभी राज्यों को कहा कि नियमानुसार प्रशिक्षण नहीं करने तथा परिवीक्षा अवधि पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों को राज्य पुलिस सेवा में उनके मूल पद पर वापस भेजा जा सकता है।केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के बाद पुलिस मुख्यालय उसकी पालना में जुटा है।
केन्द्र ने कहा कि आइपीएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत आइपीएस की सेवा में पुष्टि (फिक्सेशन) होना जरूरी है। भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 5 के तहत पदोन्नत आइपीएस को परिवीक्षा अवधि में एसवीपीएनपीए में प्रारंभिक प्रशिक्षण करना जरूरी है। राज्यों में ऐसे कई अधिकारी हैं, जिन्होंने समय अवधि के बाद भी प्रशिक्षण नहीं लिया।
केन्द्र के पत्र के बाद पुलिस मुख्यालय में ट्रेनिंग नहीं करने वाले अधिकारियों की जानकारी जुटाई जा रही है। तीन आइजी और दो डीआइजी सहित बीस अधिकारी ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन के बाद फिक्सेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालांकि इनमें से छह अधिकारी ऐसे हैं, जो एसवीपीएनपीए में ट्रेनिंग कर आए हैं। उनकी कागजी प्रक्रिया राज्य व केन्द्र सरकार के बीच लम्बित है। करीब 14 आइपीएस ने अभी यह ट्रेनिंग नहीं की है। इनमें दो आइजी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं।केन्द्र मांगे ट्रेनिंग आवेदन
केन्द्र ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में 2 सितम्बर से शुरू होने वाले इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स (आइटीसी) के लिए अधिकारियों के नाम भेजे जाएं। यह ट्रेनिंग 11 अक्टूबर तक चलेगी।

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