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पीएम पर जातिसूचक टिप्पणी मामला : राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी…जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट ने दिए ये आदेश

कोर्ट में राहुल गांधी द्वारा पीएम को लेकर टिप्पणी के खिलाफ परिवाद अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से पेश किया गया है।

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MP ELECTION : RAHUL GANDHI LATEST HINDI NEWS

MP ELECTION : RAHUL GANDHI LATEST HINDI NEWS

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा जातिसूचक टिप्पणी मामले में जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र स्थित महानगर मजिस्ट्रेट (क्रम-11) न्यायालय ने पेश परिवाद पर परिवादी को 30 मार्च को अपना साक्ष्य पेश करने को कहा है। इससे पहले अदालत ने 23 फरवरी की सुनवाई में फैसला 13 मार्च के लिए सुरक्षित रखा था। कोर्ट में राहुल गांधी द्वारा पीएम को लेकर टिप्पणी के खिलाफ परिवाद अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से पेश किया गया है।

परिवाद में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने पीएम नरेन्द्र मोदी पर जातिसूचक टिप्पणी की और कहा कि पीएम जन्म से ओबीसी में नहीं हैं। परिवाद में राहुल के बयान से परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है। परिवाद में कहा गया कि राहुल गांधी के पीएम मोदी की जाति के खिलाफ दिए बयान से विभिन्न वर्ग व समुदायों में अविश्वास का भाव पैदा हुआ है।

परिवाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं हैं। उनका जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। उनके इस बयान को देश की शांति, सुरक्षा, एकता एवं अखंडता के खिलाफ बताया है। परिवाद में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी खुद को कश्मीरी कौल पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादाजी फिरोज गांधी गैर हिन्दू परिवार के थे।

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