कानूनन भारत की नागरिकता के लिए 11 साल देश में रहना जरूरी है। नागरिकता संशोधन कानून में तीन देशों के गैर-मुस्लिमों को 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। अन्य देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले वे किसी भी धर्म के हों।
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गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ये नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ पीएम मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।
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