उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 ( Coronavirus In Rajasthan ) के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान कालाबाजारी ( Black Marketing ) करने वाले थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक राशन सामग्री नियमित रूप से डोर-टू-डोर पहुंचाने के लिये शत-प्रतिशत प्रयास करें।
कफ्र्यू वाले इलाकों में राशन सामग्री की नियमित आपूर्ति की जाए
खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन इलाकों में कफ्र्यू घोषित किया गया है वहां पर आवश्यक रसद सामग्री एवं अन्य जरूरत का सामान प्रतिदिन डोर-टू-डोर वितरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू ग्रस्त इलाकों में जो राशन डीलर दुकान नहीं खोल रहे है, तो उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाये। कफ्र्यू वाले क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन का सुचारू रूप से शत-प्रतिशत वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
खाद्य मंत्री ने दौसा एवं बांसवाडा जिले के डीएसओ द्वारा लॉकडाउन अवधि में पीडीएस के तहत रसद वितरण में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित करने के निर्देश दिये। साथ ही पर्यवेक्षण नहीं करने एवं लापरवाही करने पर अजमेर प्रथम/द्वितीय, भरतपुर एवं अलवर के जिला रसद अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
लाभार्थियों को राशन मिला है या नहीं, फोन करके पूछना है
शासन सचिव ने कहा कि एनएफएसए के लाभार्थियों को लॉकडाउन अवधि के दौरान उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा गेहूं का वितरण किया है या नहीं, इसकी जानकारी के लिये जिला रसद अधिकारियों को फोन कर लाभार्थियों से पूछकर सुनिश्चित करना है कि राशन मिला है या नहीं। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन राशन डीलरों द्वारा गबन किया गया है, उनके विरूद्ध एफआईआर हर हालत में दर्ज करवायें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सुरेश चन्द गुप्ता, उपायुक्त महेन्द्र सिंह राठौड सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।