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जयपुर

भजनलाल कैबिनेट ने पहली वर्षगांठ से पहले खोला पिटारा! ST-SC वर्ग को बडी राहत तो 2 जिलों की खुली किस्मत

भजनलाल कैबिनेट ने शनिवार को धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मंजूरी दे दी। इसमें धर्मांतरण के साथ ही लव जिहाद रोकने के लिए भी सजा के कड़े प्रावधान होंगे।

जयपुरDec 01, 2024 / 08:09 am

Lokendra Sainger

भजनलाल कैबिनेट ने शनिवार को धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मंजूरी दे दी। इसमें धर्मांतरण के साथ ही लव जिहाद रोकने के लिए भी सजा के कड़े प्रावधान होंगे। एससी- एसटी वर्ग को राहत देते हुए उन्हें अपने जमीन का उपयोग औद्योगिक गतिविधियों के लिए करने को भू- परिवर्तन कराने की छूट के साथ ही शुल्क में भी कमी की जाएगी। निवेशकों के लिए 9 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है।
पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में फेंसिंग के पास रोड नेटवर्क विकसित करने को सस्ती दर पर भारत सरकार को जमीन आवंटित की जाएगी। जयपुर में होने के बावजूद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बैठक में नहीं पहुंचे। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। इसमें 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई।
खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में संशोधन, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य में एक्सपोर्ट हब बनाने, स्थानीय पर्यटन, छोटे उद्योगों, स्थानीय शिल्प एवं कारीगरी, हथकरघा एवं एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्द्धन नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति एवं एकीकृत क्लस्टर विकास योजना को मंजूरी दी गई।
उप मुख्यमंत्री बैरवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के लिये 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी। आयुष विभाग में आयुर्वेद, यूनानी, होयोपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर अब आरपीएससी के माध्यम से भर्ती परीक्षा होगी।
जमीन लीज पर दे सकेंगे एससी-एसटी वर्ग के किसान: एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों को कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए भू-रूपांतरण कराने का लाभ नहीं मिल पाता है। इस वर्ग के किसान कृषि भूमि को अक्षय ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता को लीज पर नहीं दे सकते हैं। मंत्रिमंडल ने भू-राजस्व नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद एससी-एसटी वर्ग के काश्तकारों की कृषि भूमि का सोलर फार्म, सोलर प्लान्ट, सोलर पावर प्लान्ट, विंड फार्म, विंड पावर प्लान्ट के लिए रूपांतरण कराने पर पहुंच मार्ग होने की अनिवार्यता की बजाय मार्ग होने की स्वघोषणा ही पर्याप्त होगी। इसके साथ ही देय कन्वर्जन शुल्क में छूट मिलेगी।
भरतपुर-बीकानेर विकास प्राधिकरण का होगा गठन : कैबिनेट ने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 लाए जाएंगे। बीकानेर विकास प्राधिकरण में नापासर व देशनोक तथा आसपास के 185 गांव समिलित किए जाएंगे। भरतपुर विकास प्राधिकरण में नए 209 गांव शामिल होंगे।
संविदा सेवा नियमों में संशोधन : संविदा कार्मिकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की भांति 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइन्टमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 में संशोधन किया जाएगा।

धर्मांतरण गैर-जमानती व संज्ञेय 10 साल की कठोर सजा

राजस्थान सरकार विधानसभा में धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल- 2024’ लाएगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधेयक के कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति का गलत तरीके से, अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। यह अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होगा। इसके लिए कठोर दंड के साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कोई धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय उसे अमान्य कर सकेगा।

खेमराज समितिः वेतन विसंगतियां होगी दूर

सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पूर्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगति एवं वेतन सुधार सम्बन्धी सिफारिशों को 1 सितम्बर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी।
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हर जिले के एक उत्पाद को मिलेगी पहचान

जिलों के उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 (ओडीओपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति के लागू होने से प्रत्येक जिले के एक उत्पाद और शिल्प को विशेष पहचान मिलेगी। इससे जिलों की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय भी बढ़ेगी। इस नीति में नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपए और लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी।

मेट्रो रेल के लिए बनेगी संयुक्त कंपनी

जयपुर मेट्रो रेल के विकास में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ 50-50 की भागीदारी को लेकर संयुक्त उद्यम कम्पनी बनेगी। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सुझाव पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कंपनी बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल की ओर से पहले केन्द्र सरकार और वर्तमान जेएमआरसी के बीच संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। केन्द्र सरकार को पुनः विस्तृत प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। प्रदेश की सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को इस जेवी के माध्यम से लागू किया जाएगा। राज्य की वर्तमान और भविष्य की सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव का अधिकार नई जेवी कंपनी के पास होगा। इससे जयपुर में मेट्रो फेज-2 और 3 को भी गति मिलेगी।

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