आदेश में लिखा है कि कार्यालय में कई कर्मचारी-अधिकारी शालीन ड्रेसअप की बजाय जींस-टीशर्ट, आरामदायक (कैजुअल) ड्रेस पहनकर आ रहे हैं। सरकारी विभाग के प्रोटोकॉल के तहत कर्मचारी जब भी ऑफिस या फील्ड में जाएं, उस दौरान फॉर्मल, साफ-सुथरे कपड़ों में नजर आना जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में कैजुअल ड्रेस पहनकर आना प्रतिबंधित है। निगम का यह आदेश दूसरे बोर्ड, निगमों और विभागों में चर्चा का केन्द्र बना हुआ है।
प्रसारण निगम ने हाल ही एक और आदेश जारी किया है। इसमें ड्राइवर, चतुर्थ श्रेणी और तकनीकी कर्मचारियों को भी निर्धारित वर्दी में आने के लिए निर्देशित किया गया है।
निगम के मुख्य कार्मिक अधिकारी अमिताभ गुप्ता स्तर पर जारी पत्र में लिखा गया है कि कर्मचारियों काे वर्दी भत्ता दिया जा रहा है, इसके बावजूद वे ऑफिस समय में बिना वर्दी के आते हैं। यह विभाग के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।