बैठक का ये है उद्देश्य
ये प्रतिनिधि हाल ही उच्चतम न्यायालय के सात जजों की संवैधानिक बैंच के फैसले एससी/एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण/ क्रीमीलेयर को लागू करवाने एवं आगामी कार्ययोजना पर विचार करेंगे।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अगस्त महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने एससी- एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए कहा है। साथ ही एससी-एसटी में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। इसी फैसले के विरोध में एससी-एसटी वर्ग के तबकों ने 21 अगस्त को
भारत बंद का एलान कर फैसले का विरोध प्रदर्शन किया था।