
शेखावाटी के गैंगस्टर राजू ठेहट को 20 दिन की पैरोल
जयपुर
(Rajasthan Highcourt ) हाईकोर्ट ने (attempt to murder) हत्या के प्रयास में (LI) आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे (Gangstar) गैंगस्टर (Raju Theht alias Rajendra) राजू ठेहट उर्फ राजेन्द्र को (20 days )बीस दिन के (first regular parole) प्रथम नियमित पैरोल पर (release) रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जेल अधीक्षक को कहा है कि वह संतुष्टी के आधार पर अभियुक्त को पैरोल पर रिहा करे। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश राजू ठेहट की ओर से अपने भाई हरलाल के जरिए दायर पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह मामले में सात साल से ज्यादा की सजा काट चुका है। इसके अलावा उसका जेल में संतोषजनक आचरण है। इसके अलावा उसने सभी जेल नियमों का पालन किया है। ऐसे में उसे नियमानुसार प्रथम नियमित पैरोल पर बीस दिन के लिए रिहा किया जाए। विरोध में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यदि अभियुक्त को रिहा किया गया तो गैंगवार की संभावना है। एसपी सीकर ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी संभावना जताई है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भी अभियुक्त को पैरोल नहीं देने की सिफारिश की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अभियुक्त को प्रथम नियमित पैरोल पर बीस दिन के लिए रिहा करने को कहा है। गौरतलब है कि सीकर के रोनोली थाने में 23 जून 2005 को दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में एडीजे कोर्ट, सीकर ने अभियुक्त राजू ठेहट 15 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
Published on:
06 Jul 2020 09:12 pm
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