एक दूकान में जब इस कंपनी की दूध पैकेट का मुआयना किया गया, तो पैकेट में दूध 11 दिसंबर को एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था। पर इसके पैकेजिंग डेट नहीं लिखा हुआ मिला। इसी तरह अन्य पैकेट्स में भरे दूध भी मिले। जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। खाद्य अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री के मैनुफक्चिरिंग डेट, पैकेजिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा जाना अनिवार्य है, बावजूद इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है।
यह भी पढ़ें: कांगेर घाटी नेशनल पार्क में बनेंगे बर्ड वाचिंग के नए सेन्टर, सैलानियों के लिए भी होगी विशेष व्यवस्था
स्वास्थ्य पर हो सकता है असर
यह सीधे तौर खाद्य एवं औषधिय प्रसाधण विभाग की घोर लापरवाही को उजागर करता है। यह पैकेट कितने दिन पुरानी है, यह पता लगा पाना मुश्किल है और अनजाने में लोग दुध पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।
इस मामले में जिला खाद्य नियंत्रक घनश्याम राठौर ने कहा, बगैर पैकेजिंग डेट की दूध जिसका एक्सपायरी डेट 11 दिसम्बर है। यह मामला औषधी प्रसाधण विभाग का है, नियम विरुद्ध पाए जाने पर उक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।