अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से लोगों की जेब पर पड़ेगा। उन्हें संपत्ति की खरीदी पर रजिस्ट्री के रूप में पहले की तुलना में ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। इससे पहले जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में उप पंजीयकों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव और संपदा सहित अन्य स्रोतों से मिले इनपुट के आधार पर गाइडलाइन की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अपनी कॉलोनियों की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था उसे भी अनुमोदित कर दिया गया है। यहां कलेक्टर गाइडलाइन की दर बढ़ जाएगी। प्राधिकरण के क्षेत्र की 45 लोकेशन में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इनमें कुछ नई और पुरानी कॉलोनी शामिल है। जेडीए का मानना था कि जो दरें पंजीयक कार्यालय से तय की गई थी, उनसे ज्यादा पर खरीदी और बिक्री हो रही है।
नए क्षेत्रों में रिंग रोड क्षेत्र में निवेशकों के रुझान और भविष्य में यहां होने वाले निवेश को देखते हुए दरों में डेढ़ गुना तक बढ़त की गई है। यहां पूर्व में 25 विशिष्ट ग्राम चिन्हित किए गए थे। इनकी संख्या बढ़ाकर अब 51 कर दी गई है। यहां आस पास के गांवों की तुलना में भूखंड की खरीद पर अधिक स्टॉ्प ड्यूटी चुकाना होगी।
पंजीयन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इन इलाकों में वर्तमान में जमीनों की खरीदी और बिक्री में तेजी है। यही नहीं कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक मूल्य पर भूमि का सौदा और पंजीयन किया जा रहा है। इसको देखते हुए पंजीयक कार्यालय राजस्व का नुकसान नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में यहां विशिष्ट ग्रामों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें सिहोरा में 8 और पाटन तथा जबलपुर तहसील के अंतर्गत 9-9 ग्राम शामिल किए गए हैं।
वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. पवन अहिरवाल कहते हैं कि जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में लाए गए प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा गया था। उन्हें मंजूरी मिल गई है। अब नए वित्तीय वर्ष से अनुमोदित दरों पर संपत्ति का क्रयवि क्रय किया जा सकेगा।