हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
हाईकोर्ट की पीठ ने आदेश में लिखा कि सुलभ शौचालय गंदगी नहीं फैलाता बल्कि गंदगी खत्म करता है। इससे आसपास का वातावरण खराब नहीं, अच्छा होगा क्योंकि अभी इस क्षेत्र में लोग खुले में निस्तार कर रहे हैं। इसलिए शौचालय के स्थान को बदला नहीं जा सकता। उधर, सरकार से अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की पृष्ठिभूमि पर भी सवाल उठाए और शौचालय के निर्माण को जनता के हित में बताया।
ये है मामला
नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की नगरपालिका जिस जगह सुलभ शौचालय बना रही है, उसका इस आधार पर विरोध हो रहा था कि कुछ ही दूरी पर मंदिर है। स्थानीय स्तर पर प्रयास के बाद इसे रोकने के लिए याचिका लगाई गई। इसमें कहा-इससे वातावरण खराब होगा। कोर्ट ने असहमति जताते हुए कहा कि लोगों की सेहत के लिए शौचालय जरूरी है। निर्माण नहीं रोका जा सकता।