आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रदेश के
कटनी जिले में रहने वाले केशव कुमार निगम ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 45 साल पहले कटनी में लोको शेड निर्माण के लिए उसकी आधा एकड़ जमीन रेलवे ने अधिगृहित की थी, लेकिन आज तक उसे जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।
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हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रेलवे को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ 1 माह के भीतर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं बल्कि रेल्वे पर 1 लाख रुपयों का जुर्माना भी ठोंक दिया है, जिसे याचिकाकर्ता को चुकाया जाएगा।