जबलपुर हाई कोर्ट से फिलहाल प्राइवेट स्कूलों को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने फीस लौटाने और स्कूल फीस के नए स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाली प्राइवेट स्कूलों की याचिकाएं खारिज कर दीं। हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।
प्राइवेट स्कूलों को 80 करोड़ की फीस लौटाने और स्कूल फीस स्ट्रक्चर संबंधी आदेश पर जबलपुर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राइवेट स्कूल राज्य फीस निर्धारण कमेटी में अपील कर सकते हैं।
10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है।
15 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ोत्तरी पर राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है।
जबलपुर के करीब 240 प्राइवेट स्कूलों में नियमों के खिलाफ जाते हुए फीस वृद्धि की। पहले चरण की जांच में 11 स्कूलों को लिया गया। 229 स्कूलों से 2018 से अभी तक की फीस वृद्धि का मूल्यांकन खुद करने को कहा गया।