एक साल की कड़ी सजा
राज्य साइबर क्राइम पुलिस के विशेष अभियोजन अधिकारी विनोद जैन के अनुसार एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात युवक द्वारा उसकी फर्जी फेसबुक आईडी बना ली गई। वह उसकी फोटो लगाकर अश्लील मैसेज भेज रहा है। जांच में पता चला कि लालमाटी जबलपुर निवासी नवीन माखीजा ने फर्जी सिम के जरिए फर्जी फेसबुक आईडी तैयार की थी। युवती उसकी शॉप में आती थी, तभी उसने उसका डेटा एकत्रित कर लिया था। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को आईटी एक्ट की धारा 66 सी में दोषी ठहराया।
अपहर्ता को जेल
जिला अदालत ने नाबालिग किशोरी को अगवा करने के आरोप में पंचशील नगर ग्वारीघाट निवासी हनी राजपूत को दोषी ठहराया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आरपी सोनी की कोर्ट आरोपित को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर चार हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के अनुसार 28 जनवरी 2017 को नाबालिग किशोरी कोचिंग के लिए जा रही थी। पंचशील नगर निवासी हनी राजपूत ने रास्ते से उसका अपहरण कर लिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363,366 का प्रकरण पंजीबद्ध कर किशोरी को आरोपी के कब्जे से बरामद किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
इधर महिला को छेड़ा
माढ़ोताल थानांतर्गत ग्राम सूखा में बीते दिनों प्लॉट दिखाने के बहाने ले जाकर एक युवक ने महिला से छेड़छाड़ की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर शनिवार को छेड़छाड़, धमकी देने का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार महिला ने ग्राम सूखा में कमलेश पटेल से प्लॉट खरीदने की बात की थी। 17 अक्टूबर को कमलेश महिला को प्लॉट दिखाने के लिए बुलाया। ग्राम सूखा में स्कूल के पास महिला पहुंची तो कमलेश पटेल ने उसके जकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर कमलेश ने उसे थप्पड़ जड़ दिए और धमकाया कि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा। लोकलाज के चलते वह तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा पायी थी।