मध्य प्रदेश में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव देखने को मिला था। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम की सिफारिश को लंबित रखा था। वहीं सरकार ने सिफारिश के उलट संविधान के धारा 223 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के मोस्ट सीनियर जज रवि शंकर झा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति कर दिया था। झा से पहले कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार सेठ के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस ए ए कुरैशी के नाम को सिफारिश की गई थी। बता दें कि जस्टिस संजय कुमार सेठ 9 जून को रिटायर हुए हैं।