ऐसे कई करदाता हैं जिन्होंने अपना टैक्स नहीं चुकाया है। इनमें कई प्रकरण 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। विभाग के द्वारा इन लोगों को नोटिस भी भेजे गए लेकिन कभी अपील तो कभी दूसरे कारणों इनके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जाता है। इसलिए अब विभाग ने ऐसे करदाताओं की फिर से सूची तैयार की है। इन करदाताओं से सर्विस टैक्स और सेन्ट्रल एक्साइज की वसूली की जानी है।
विभाग ने बकाया टैक्स की राशि के लिए केन्द्र सरकार की सबका विश्वास कर समाधान योजना को आधार भी बनाया है। इसमें कई प्रकार की छूट करदाताओं को दी जा रही है। इसमें 30 जून तक मिले नोटिस और लंबित अपील के प्रकरण लिए जा रहे हैं। योजना में इन बकायादारों को ब्याज और पेनल्टी के अलावा अभियोग की छूट दी जा रही है। यही नहीं 50 लाख से कम के प्रकरण में टैक्स में 70 प्रतिशत और इससे ऊपर के प्रकरण में 50 फीसदी टैक्स की छूट मिल सकती है। इसी प्रकार कई तरह की छूट दी जा रही हैं ताकि बकाया टैक्स की राशि विभाग को मिल सके।
लंबित प्रकरणों में बकाया टैक्स की राशि वसूलने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने सबका विश्वास कर समाधान योजना लागू की है। इसके जरिए भी बकायादारों से ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं।
टिकेन्द्र कृपाल, सहायक आयुक्त सीजीएसटी