जबलपुर. पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान अश्विनी काछी के परिवार से किया गया वादा सरकार ने पांच साल बाद भी पूरा नहीं किया है। इस संबंध में अखबारों में प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में किये जाने के निर्देश दिये थे। हाईकोर्ट ने शहीद के पिता को अनावेदक बनाने कहा था। मुय न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने शहीद के पिता सुकरू काछी को नया नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
अखबार में प्रकाशित खबर में कहा गया था कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सिहोरा निवासी जवान अश्विनी काछी को प्रशासन ने भुला दिया। पुलवामा हमले की पांचवीं बरसी पर शहीद की प्रतिमा में माल्यार्पण करने परिजनों के साथ सेना के अधिकारी तथा गांव के लोग ही पहुंचे। जिला प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों में कोई नहीं पहुंचा था।
पार्क का होनाहै निर्माण शहीद के भाई सुमंत काछी तथा भतीजी प्रियंका काछी ने बताया कि अश्विन की प्रतिमा की स्थापना उनके परिवार ने अपने व्यय से करवाई है। प्रतिमा अनावरण के समय प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने शहीद के नाम पर स्कूल तथा प्रतिमा स्थल में पार्क बनाने की घोषणा की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। परिजन का आरोप था कि जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं।
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