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जबलपुर

Big Breaking …पुलिस वाले नहीं ले जा सकेंगें मतदान केन्द्र तक हथियार…

Big Breaking…आखिर क्यों आया यह आदेश

जबलपुरMar 26, 2019 / 09:32 pm

virendra rajak

Jaipur Police

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जबलपुर, मतदान केन्द्र में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हथियार नहीं ले जा सकेंगें। यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन यह सही है। आपके मन में यह ख्याल आया होगा कि आखिर एेसा क्यों और यदि पुलिस अधिकारी और जवान हथियार नहीं लिए होंगें, तो फिर सख्त सुरक्षा कैसे हो पाएगी। यदि उनके पास हथियार नहीं होंगें, तो उन्हें तैनात करने का क्या मतलब और यदि वहां कोई उपद्रव या हिंसा जैसी स्थिति हुई, तो उससे कैसे निपटा जा सकेगा। पढ़ें यह रिपोर्ट
भारत निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिया है, जो मतदान केन्द्र पर मतदान करने जाने वाले हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिसकर्मी वर्दी पहन कर भी मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन विधि में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 बी के अनुसार किसी मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। वह पुलिसकर्मी जो उस मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात नहीं है, वह मतदान करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। मतदान केन्द्र की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी यदि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकेगा।
वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए एसएमएस करें या कॉल करें
लोकसभा निर्वाचन में सिर्फ वे ही लोग मतदान कर सकेंगे जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई भी व्यक्ति वोटर हेल्पलाइन 1950 नम्बर पर फोन लगाकर जानकारी ले सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति को यदि अपना ईपिक नम्बर याद है तो वह 1950 नम्बर पर अपना ईपिक नम्बर एसएमएस कर जानकारी ले सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल एनव्हीएसपी भी मतदाताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इस एप के माध्यम से ही मतदाता सूची में अपना नाम कोई भी व्यक्ति ढूंढ सकता है तथा इसी पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में यदि नाम नही है तो नाम जोडऩे की कार्यवाही भी सम्पन्न की जा सकती है।
ब्रेल मतदाता पर्ची तैयार कराने के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्यप्रदेश ने चुनाव दिव्यांग मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिव्यांग मतदाताओं को ब्रेल सुविधाओं वाली मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक विधानसभा निर्वाचन की भांति लोकसभा निर्वाचन में भी दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल मतदाता पर्ची तैयार कराई जाएगी। सभी जिलों को समय सीमा में दिव्यांग मतदाताओं की पर्ची का मुद्रण कराया जाकर उनका वितरण की कार्यवाही पूर्ण करने कहा गया है।
शपथ.पत्र के साथ निवेश और देनदारी की जानकारी देना होगी
लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन.पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ.पत्र ;फार्म.26द्ध में फरवरी माह में किये गए संशोधन के अनुसार विदेशी बैंकों एवं विदेश में किये गये निवेश की जानकारी देनी होगी। अभ्यर्थी को उसके पतिध्पत्नी और उस पर आश्रित व्यक्तियों के साथ.साथ अविभक्त परिवार की स्थावर आस्तियोंए शासकीय देनदारियों और उसके साथ ही विगत 5 वर्षों के आयकर की जानकारी देनी होगी।
इसके साथ ही शपथ.पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं नोटरी द्वारा सत्यापित होकर सील लगी होना अनिवार्य होगा।

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