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जबलपुर

चुनाव रद्द करने की याचिका पर बुरे फंसे सांसद, शून्य हो सकता निर्वाचन, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

Khandwa MP Dnyaneshwar Patil news

जबलपुरOct 20, 2024 / 09:27 am

deepak deewan

After the strictness of the High Court, the election of Khandwa MP Dnyaneshwar Patil may be void

After the strictness of the High Court, the election of Khandwa MP Dnyaneshwar Patil may be void

मध्यप्रदेश के एक सांसद उनका चुनाव रद्द करने की याचिका पर बुरे फंस गए लगते हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट MP High Court ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। मामला प्रदेश के खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल Khandwa MP Narendra Patil का है जिनके विरुद्ध कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की है। इसके खिलाफ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आवेदन करते हुए याचिका निरस्त करने की मांग की। इसपर कोर्ट ने बैंक अधिकारी को तलब करते हुए सांसद को उनका खर्च उठाने को कहा है।
लोकसभा चुनाव में खंडवा सीट से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी नरेंद्र पटेल की याचिका में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पर नामांकन के समय झूठा शपथ-पत्र देने का आरोप लगाया गया है। उनपर सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक, बुरहानपुर से लिए गए लोन की जानकारी छिपाने का आरोप है। इसे कदाचरण मानते हुए खंडवा सीट से चुनाव निरस्त करने की मांग की गई है।
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हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक बुरहानपुर के महाप्रबंधक या मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपस्थित होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अधिकारी के आने-जाने सहित सभी खर्च सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को उठाने को कहा। इस केस की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के विरुद्ध दायर याचिका में बताया गया है कि उन्होंने नामांकन के समय झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। इसमें बैंक लोन की लाखों का भुगतान लंबित होने की जानकारी छिपाई थी। याचिकाकर्ता कांग्रेस के नरेंद्र पटेल का कहना है कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का यह काम कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इधर सांसद पाटिल ने दलील दी है कि नामांकन के समय बैंक लोन संबंधी डिफॉल्ट नहीं था। इसलिए नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप गलत है। यह याचिका निरस्त कर दी जानी चाहिए।
जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के मद्देनजर संबंधित बैंक अधिकारी को दस्तावेजों सहित बुलाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश का पालन किया जाए अन्यथा चुनाव याचिका निरस्त करने का सांसद का अंतरिम आवेदन स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
हाइकोर्ट द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के चीफ एक्जीक्यूटिव को नोटिस जारी कर तलब करने के बाद कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने खंडवा सांसद का चुनाव शून्य होने की उम्मीद जताई है। नरेंद्र पटेल ने बताया कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने 8 साल के बाद भी बैंक के 71 लाख रुपए जमा नहीं कराए। इसे निर्वाचन आयोग से भी छिपाया।

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