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इंदौर में फिर रैगिंग

कृषि कॉलेज के छात्रों पर हमला, तीन घायल
कृषि कॉलेज के छात्रों का आरोप, सीनियर ने सहपाठियों के हाथों पिटवाया
 

इंदौरApr 01, 2022 / 11:21 am

Manish Yadav

इंदौर में फिर रैगिंग

इंदौर में फिर रैगिंग

इंदौर। रैगिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में छात्र की मौत का मामला सुलझा भी नहीं है कि कृषि कॉलेज का मामला सामने आ गया। कृषि कॉलेज के तीन छात्रों के साथ कल रात को बड़ी ग्वालटोली में मारपीट की गई है। घायल छात्रों का कहना है कि वह रैगिंग का विरोध करते हैं इसी के चलते सीनियरों से विवाद हुआ और उन्होंने साथियों को उकसा कर हमला कर दिया। इस मारपीट में एक छात्र को गंभीर चोट आई है।
घायल छात्र अरुण ठाकुर (21) निवासी लालाराम नगर को घायल हालत में एमवाय अस्पताल लाया गया है। वहीं उसके दो अन्य साथियों प्रीतम और अमन के साथ में भी मारपीट की गई है। उन्हें अस्पताल लेकर आए मोहित ने बताया कि वह कृषि कॉलेज के छात्र है। कॉलेज में दो गुटे बने हुए हैं। एक रैगिंग का सपोर्ट करता है तो दूसरी विरोध। वह लोग रैगिंग का विरोध करते हैं। सीनियर उन लोगों की रैगिंग करते हैं। वह लोग उन पर दबाव बनाते हैं कि ड्रेस में आएं। उनसे आई कॉन्टेक्ट नहीं करें। इसके साथ ही होस्टल में रहे। वह लोग इसका विरोध करते हैं। इसी के चलते सीनियर छात्र उनसे नाराज हैं। कल रात को अरुण दो अन्य साथियों के साथ जा रहा था। इसी दौरान सीनियर छात्रों ने उनकी बैच के ही कुछ छात्रों को क्रिकेट बैट और डंडे लेकर उनके पास में भेजा। एक ही बैच का होने से उन पर सीधे तौर पर रैगिंग का आरोप नहीं लगे इसलिए आरोपियों ने उन्हें पीटा। इसमें अरुण के सिर में गंभीर चोट आई है। बाकी दोनों के साथ में जमकर मारपीट की गई। उन्हें सूचना मिलने पर वह पहुंचे और घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे। बाकी दोनों को कम चोट आने से पुलिस ने मेडिकल कराया है। विवाद की सूचना पर पुलिस का दल भी वहां पर पहुंचा और अब घायलों के बयान लेकर मामले की जांच कर रहा है।
यहां पर करें शिकायत
रैङ्क्षगग पीडि़त छात्र कॉलेज की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही वे चाहे तो यूजीसी से भी मदद ले सकते हंै। टोल फ्री नंबर 18001805522 पर शिकायत कर सकते हंै।
यह है प्रावधान
रैगिंग के दोषियों पर रैगिंग रेग्यूलेशन एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान है। संस्थान से निकाले जाने से लेकर तीन साल तक की सश्रम कैद हो सकती है।

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