प्रगति विहार कॉलोनी अवैध घोषित
बगैर स्वीकृति के विकास को नगर निगम ने माना गलत
प्रगति विहार कॉलोनी अवैध घोषित
इंदौर. बिचौली मर्दाना स्थित प्रगति विहार कॉलोनी को नगर निगम ने अवैध घोषित कर दिया है। बगैर निगम अनुमति के कृषि भूमि को अलग-अलग प्लॉट बनाकर और उस पर बगैर मंजूरी गलत तरीके से सड़क बनाने व अन्य विकास कार्य कराने को निगम ने गलत माना है।
बिचौली मर्दाना के खसरा नंबर 39/2/1, 39/2/3, 44/1 व अन्य की जमीन पर कॉलोनी बसी है। इसे लेकर मिली शिकायतों पर जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम बनाकर जांच करवाई थी। यह जांच रिपोर्ट नगर निगम को भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम ने भी तकनीकी जांच समिति बनाई, जिसमें कॉलोनी सेल, भवन निरीक्षक, भवन अधिकारी की टीम थी। इस जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पूरी कॉलोनी नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएंडसीपी) से बिना नक्शा स्वीकृत कराए और निगम से सक्षम स्वीकृति के बिना विकसित की गई है। यहां बिना कॉलोनी विकास अनुमति के ही कृषि भूमि को अलग-अलग प्लाॅट में बांटकर न सिर्फ मकान बना लिए गए हैं, बल्कि अवैध तरीके से सड़क, बिना किसी ले-आउट के विद्युतीकरण, बिना मापदंडों के ड्रेनेज आदि भी डाल दिए गए हैं। यहां न तो कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिए जमीन आरक्षित रखी गई है, न ही पार्क और सार्वजनिक उपयोग की जमीन है। जो अवैध कॉलोनाइजेशन की श्रेणी में आता है। इस रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम ने कॉलोनी को अवैध घोषित किया है। साथ ही इसे विकसित करने वालों को अवैध कॉलोनी निर्माण करने का दोषी भी पाया गया है। निगम ने यहां प्लॉट्स के क्रय विक्रय पर रोक लगाने की तैयारी भी की है। गौरतलब है कि इस कॉलोनी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सोसायटी के प्लॉट को लेकर भी शिकायतें सामने आती रही हैं।
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