कई स्टेशनों पर संचालित रेस्टोंरेट व फूड स्टॉल को सीधे ट्रेन में भोजन बिक्री की फिलहाल अनुमति नहीं है। अब रेलवे ने इसी के चलते अपनी वर्षों पुरान ही नीति में ही बदलाव कर दिया है। अब रेस्टोंरेट के संचालक के वेंडर भी ट्रेन में आकर भोजन बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए इन्हें नियमानुसार लाइसेंस लेना होगा।