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अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी : शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की छूट, मैरिज गार्डन संचालक को देनी होगी समारोह की वीडियोग्राफी

इंदौर में संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन की है। होटल-बार और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे।

इंदौरJul 05, 2021 / 10:33 pm

Faiz

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अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी : शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की छूट, मैरिज गार्डन संचालक को देनी होगी समारोह की वीडियोग्राफी

इंदौर/ मध्य प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के हालात काबू में हैं। प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमण फैलाव वाले जिले इंदौर में भी अब स्थितियां नियंत्रित हैं। इसे देखते हुए सोमवार शाम को जिला प्रशासन की ओर से इंदौर के लिए ढील सहित नई गाइडलाइन जारी की गई है। जारी गाइडलाइन के तहत अब शहर के रेस्टोरेंट, बार और होटल रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। साथ ही, शादी समारोहों में भी 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि, मैरिज गार्डन संचालक को संबंधित समारोह की वीडियोग्राफी क्षेत्रीय थाने में जमा करानी होगी। जारी आदेश में कह गया है कि, नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, तभी संक्रमण को एक बार फिर पांव पसारने से रोका जा सकेगा।

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कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ प्रीतमलाल दुआ सभागृह में बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि, शहर में फिर से स्थितियां खराब नहीं होने देना। अब ये जिम्मेदारी पूरे जिले की होगी। संक्रमण के फैलाव को रोके रखने के लिये खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि, ये देखने में आ रहा है कि, शादी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया, सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालक अपने यहां आयोजित समारोह में निर्धारित संख्या को ही एंट्री दें। इसके अलावा, भीतर मौजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन करें।

शादियों के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि, अब समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। लेकिन, आयोजन के बाद सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को आयोजन की वीडियोग्राफी करवाकर उसकी रिकाॅर्डिंग संबंधित थाने में जमा करानी होगी। अगर इस नियम में ढील बरती गई, तो होटल या मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगा। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को आदेश देते हुए कह कि, जिले के सभी बारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना विभाग की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि, तय से अधिक समय किसी भी बार को खोले रहने की अनुमति नहीं होगी।

 

जारी हुए ये आदेश

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बैठक में शामिल थे ये लोग

एसपी महेशचन्द्र जैन ने कहा, होटल और मैरिज गार्डन संचालकों का दायित्व है कि वे उनके संस्थान में आने वाले लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार के प्रति जागरुक करें। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर पवन जैन और अभय वेड़ेकर, जिला आबकारी अधिकारी राजनारायण सोनी समेत सभी एसडीएम, सीएसपी, आबकारी विभाग के अधिकारी और होटल/मैरिज गार्डन के संचालक मौजूद थे।

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