scriptMP News: टीवी-मोबाइल चलाने से रोका तो बच्चों ने दर्ज कराई FIR, पेरेंट्स को हो सकती है 7 साल तक की सजा | MP News Children filed FIR against parents when they stopped from using TV mobile can be punished 7 years high court indore | Patrika News
इंदौर

MP News: टीवी-मोबाइल चलाने से रोका तो बच्चों ने दर्ज कराई FIR, पेरेंट्स को हो सकती है 7 साल तक की सजा

MP News: इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का मामला, 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने दर्ज कराया केस, पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट के तहत लगाई ऐसी धाराएं कि पेरेंट्स को हो सकती है 7 साल की सजा, भरना पड़ सकता है जुर्माना

इंदौरAug 01, 2024 / 03:40 pm

Sanjana Kumar

MP News

पेरेंट्स ने हाई कोर्ट में दी मामले को चुनौती।

MP News: एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में अनोखा मामला सामने आया है। यहां टीवी-मोबाइल चलाने से रोकने पर बच्चों ने अपने माता-पिता के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। वहीं पुलिस ने बच्चों की शिकायत के बाद मामले में जुवेनाइल एक्ट के तहत माता-पिता पर ऐसी धाराएं लगा दीं कि जिनमें पेरेंट्स को 7 साल तक की सजा हो सकती है। मामले में पुलिस ने चालानी कार्रवाई भी कर दी।
मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। माता-पिता ने मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद माता-पिता के खिलाफ शुरू किए गए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है।

25 अक्टूबर 2021 को बच्चे पहुंचे थाने

मामले में अधिवक्ता धर्मेन्द्र चौधरी का कहना है कि हाई कोर्ट (High Court) में दायर की गई याचिका में बताया गया है कि 25 अक्टूबर 2021 को बच्चे थाने पहुंचे थे। यहां 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने माता-पिता द्वारा मोबाइल और टीवी चलाने पर रोज-रोज डांटने की बात बताई। पुलिस ने मामले में पेरेंट्स के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

पेरेंट्स बोले कई लोग बच्चों की आदत से परेशान


बच्चों ने पुलिस को बताया कि माता-पिता कई बार उनसे मारपीट भी करते हैं। FIR दर्ज कराने के बाद से ही दोनों बच्चे बुआ के साथ रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिता और उनकी बहन के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। जानकारी के मुताबिक FIR दर्ज होने से पहले ही माता-पिता पुलिस से कई बार कह चुके थे कि टीवी-मोबाइल चलाने की बच्चों में लत से हर कोई परेशान है। बच्चों को डांटना सामान्य है।

इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस

धारा 342: किसी को भी बंधक बनाना

इस धारा के तहत सादा कारावास, जिसे एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, जो एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। या फिर जुर्माना और सजा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
धारा 294: भद्दी टिप्पणी करना या अश्लील बात बोलना

इस धारा के तहत कारावास, इसे तीन महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी सजा या जुर्माने के साथ ही दोनों तरह से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
धारा 323: पुरुष किसी महिला को व्याभिचार की धमकी देता है

इस धारा के तहत 7 साल तक का कारावास या जुर्माने कि सजा हो सकती है। या फिर सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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