आपको बता दें कि, बीती 30 मार्च रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को शहर के लेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी पर अवैध रूप से डाली गई छत ढहने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही, कई लोग घायल भी हुए हैं। इस संबंध में रहवासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। साथ ही नेताओं के दबाव में नगर निगम पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए गए। एक याचिका के जरिए मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की गई है। याचिका में ये भी लिखा गया कि, जिनकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ, उन दोषी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिवारों को सरकार 25 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए।
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सुनवाई के बाद कोर्ट करेगा कार्रवाई
आपको बता दें कि, ये जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट के वकील मनीष यादव की तरफ से दायर की गई है। मामले को लेकर एडवोकेट मनीष यादव का कहना है कि, बावड़ी में हुए हादसे के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। साथ ही, याचिका में मांग की है कि, इंदौर शहर में जितने भी कुएं और बावडियां पर अवैध निर्माण हुए हैं, उन अवैध निर्माणों को हटाकर जल स्त्रोतों को फिर से जीवित किया जाए। अब इंदौर हाईकोर्ट मामले की सुनवाई के बाद जल्द नोटिस जारी कर सकती है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी।