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इंदौर

चुनाव हारने के बाद लगाई याचिका, पार्षदों ने कहा: इसमें कैसा जनहित

महू केंटोनमेंट बोर्ड भंग करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित, आठों पार्षदों ने ली जनहित याचिका पर आपत्ति।

इंदौरJul 11, 2016 / 08:25 pm

Narendra Hazare

highcourt

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इंदौर। महू केंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में लगी जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। पार्षदों की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के परिजन चुनाव हार गए थे, इसके बाद जनहित याचिका दायर की गई, इसमें जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाए।

जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस विवेक रूसिया की युगल पीठ के समक्ष बोर्ड के सभी आठ पार्षदों ने याचिका पर आपत्ति ली है। कोर्ट ने याचिका विचारण योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। महू के योगेश यादव व मोहन अग्रवाल ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनाई थी, वह गलत थी, इसलिए परिणाम भी दूषित है।

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