कांग्रेस के पूर्व विधायक को 7 साल की सजा
धार जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक बालमुकुंदसिंह गौतम को इंदौर जिला कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। घाटाबिल्लौद में साल 2017 में हुए गोलीकांड में आईपीसी की धारा 307 में यह सजा सुनाई गई है। इस गोलीकांड में सात लोगों को सात-सात साल की सजा हुई है। जिनमें बालमुकुंद के साथ उनके दोनों भाई राकेश गौतम, मनोज गौतम और भतीजा पंकज भी शामिल है। इसके साथ धारा 302 में चंदनसिंह और एक अन्य को दोषमुक्त किया गया है।
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यह थी पूरी घटना
साल 2017 में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंदसिंह गौतम के वाहन पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद समर्थकों और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई थी वहीं दो लोग घायल हो गए थे। गौतम के समर्थक बबलू पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 34 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी नौगांव की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजा का ऐलान किया है।
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