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11 लोगों के आंखों की छीनी रोशनी, किस्मत को कोस रहे मरीज, पीडि़ता बोलीं- हे भगवान अब कौन संभालेगा मुझे घटनाक्रम 21 जुलाई, 2018 का है। तीसरी कक्षा में पढऩे वाली 10 साल की लडक़ी स्कूल के बाथरूम में गई थी, तो वहां एक लडक़ा आया और उसने छेड़छाड़ करते हुए जबर्दस्ती करने की कोशिश की। लडक़ी चिल्लाई तो चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। लडक़ी की मां जब शाम को काम से लौटी तो लडक़ी ने उन्हें सारी घटना बताई। लडक़े की पहचान भी मूसाखेड़ी भील कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण पिता रमेश वाकला के नाम से हो गई। इसके बाद थाना आजाद नगर में एफआईआर दर्ज करवाई गई।
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बेटी की कॉपी से पेज फाडक़र लिखा- मेरा सफर यहीं तक था, बच्चों तुम खुश रहना, इतना कर्जा नहीं चुका नहीं पाऊंगा पुलिस ने पास्को एक्ट, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया और जांच के बाद सितंबर, 2018 में चालान पेश कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि आरोपित प्रवीण गलत नीयत से बाथरूम में गया था और लडक़ी का हाथ पकडक़र जबर्दस्ती करने की कोशिश की, लेकिन लडक़ी चिल्लाई तो भाग गया। कोर्ट ने पास्को एक्ट के तहत पांच साल और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई।
नाबालिक को भगाने वाले को भी 10 साल की सजा एक अन्य मामले में कोर्ट ने नाबालिग लडक़ी को भगाकर शादी करने और संबंध स्थापित करने के मामले में एक युवक को 10 साल की सजा सुनाई। घटनाक्रम जनवरी, 2017 का है। बेटमा में रहने वाली 16 साल की लडक़ी गायब हो गई थी। बाद में सामने आया कि जितेंद्र बलाई निवासी सुल्पाखेड़ा देवास उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने जितेंद्र के खिलाफ पास्को एक्ट और बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जुलाई, 2017 में चालान पेश किया गया।
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युवक से बन गए अवैध संबंध तो महिला की छाती पर बैठकर गला घोंटा, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर लडक़ी नाबालिग तो सहमति से संबंध भी बलात्कार कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद जितेंद्र को लडक़ी के साथ संबंध स्थापित करने का दोषी पाया। हालांकि लडक़ी के बयान में आया कि वह अपनी मर्जी से जितेंद्र के साथ गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसले में कहा कि लडक़ी यदि नाबालिग है तो उसकी सहमति से बनाया गया संबंध भी बलात्कार की ही श्रेणी में आता है। इसके बाद कोर्ट ने जितेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई। दोनों ही प्रकरणों में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह सिसौदिया ने पैरवी की थी।