must read :
मां ने अपने ही प्रेमी को सौंप दी बेटी, फिर हुआ ये… मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं गैर आयकरदाता इस योजना के पात्र हैं। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होता है। प्राप्त आवेदनों की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। परीक्षण के बाद सामान्य परिस्थितियों में आवेदक को उसके निवास के समीप निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए आवंटन पत्र दिया जाता है। उपचार की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए रहती है।