एसआइ भर्ती परीक्षा पेपरलीक मामले को लेकर संसदीय कार्य व विधि कार्यमंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन यह रिपोर्ट अब सामने आई है। समिति ने एसआइ भर्ती परीक्षा पुन: कराने और पूर्व में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही उसमें शामिल करने, भर्ती को पूरी तरह रद्द करने, एसओजी की पकड़ में आ चुके या अन्य संदिग्ध चयनित अभ्यर्थियों को बर्खास्त कर शेष चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में बनाए रखने जैसे सुझावों पर विचार किया था। लेकिन रिपोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा पुन: कराने और पूर्व में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही उसमें शामिल करने की ही सिफारिश की है।
भर्ती में 859 पदों पर हुआ था चयन
एसआइ भर्ती 2021 के जरिए 859 पदों पर चयन किया गया था। इनमें से करीब चयनित 50 उपनिरीक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सहित उपनिरीक्षक भर्ती को लेकर कुल 75 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि इनमें से अनेक को जमानत मिल चुकी है।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला
हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में भी भर्ती परीक्षा रद्द कर उसमें शामिल अभ्यर्थियों को ही मौका दिलाने की गुहार की गई है। इस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने प्रशिक्षु पुलिस उपनिरीक्षकों को नियुक्ति देने पर रोक लगा रखी है।
समिति में ये थे शामिल
एसआइ भर्ती को लेकर विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता वाली समिति में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा, बाबूलाल खराड़ी, जवाहर सिंह बेढ़म, मंजू बाघमार को शामिल किया गया था।