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भाभी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर देवर को यह मिली सजा….

अनंतपुरा थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले भाभी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपित देवर को कठोर कैद व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

कोटाMar 16, 2017 / 09:21 pm

shailendra tiwari

अनंतपुरा थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले भाभी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपित देवर को 5 साल कठोर कैद व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
सुभाष नगर निवासी धनकंवर उर्फ बिन्द्राज ने 22 अप्रेल 2015 को घर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस पर मृतका के पिता ओमप्रकाश प्रजापत ने 24 अप्रेल 2015 को अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उनकी पुत्री को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताडि़त किया, उससे मारपीट की। 
उसकी मौत से एक दिन पहले उसका फोन आया था, जिसमें उसने मारपीट की शिकायत करते हुए उन्हें तुरंत घर आने की बात कही थी। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच महिला थाना पुलिस ने की। पुलिस ने मृतका के पति दिनेश व देवर कमल को गिरफ्तार किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक नित्येन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि महिला उत्पीड़न क्रम एक न्यायालय के न्यायाधीश जमीर अहमद सैयद ने मृतका के देवर सुभाष नगर निवासी कमल प्रजापत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी मानते हुए 5 साल कठोर कैद व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है, जबकि उसके पति दिनेश को दोषमुक्त कर दिया।

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