1.रेजिडेंस प्रूफ यानि स्थाई पते के प्रमाण के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली व टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार से निर्धारित एक तय शुल्क जमा करना पड़ता है। अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए फीस भरनी होगी। वहीं लर्नर लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस में अपग्रेड कराने के लिए आपको 200 रुपए और चुकाने होंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं। इनके आधार पर ही व्यक्ति को डीएल के योग्य माना जाता है। नियमों के अनुसार सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल (50सीसी कैपिसिटी के साथ) के लिए आवेदन की आयु 16 साल होनी जरूरी है। अगर वह 18 वर्ष से कम है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी है। वहीं गियर वाली दो पहिया के लिए आवेदन करने वाले की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। व्यावसायिक और परिवहन वाहनों के लिए यहां आवेदक के पास 8 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक को यातायात के संबंधित कानूनों की जानकारी होनी चाहिए।