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घर बैठे कैसे बनवाएं Driving Licence और कितनी देनी होगी फीस, जानें पूरी प्रक्रिया

Apply Online DL : डीएल के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति के पास आयु और आवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है
डीएल बनवाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा

Sep 11, 2020 / 12:46 pm

Soma Roy

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नई दिल्ली। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) का होना बेहद जरूरी है। पहले डीएल बनवाने के लिए लोगों को आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, मगर अब कोरोना काल के चलते अब आप ऑनलाइन (Apply Online) ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी आयु सीमा एवं गाड़ी की डिटेल्स समेत कई अन्य जानकारियां भरनी होंगी। डॉक्यूमेंट्स के सही पाए जाने पर आपका एप्लीकेशन स्वीकार्य कर लिया जाएगा। तो घर बैठे कैसे करें डीएल के लिए अप्लाई और कितनी होगी फीस आइए जानते हैं।
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
1.रेजिडेंस प्रूफ यानि स्थाई पते के प्रमाण के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली व टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्‍स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्‍त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी
2.आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्‍कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड या मजिस्‍ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट आईडी प्रूफ मेंपैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि की कॉपी लगा सकते हैं।
3.व्यक्ति की पहचान के लिए उसके पासपोर्ट साइज चार कलर फोटो की जरूरत होगी।

4.डीएल बनवाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do पर जाना होग। यहां ड्राइविंग लाइसेंस ‘अप्लाई ऑनलाइन’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा।
फीस की डीटेल
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार से निर्धारित एक तय शुल्क जमा करना पड़ता है। अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए फीस भरनी होगी। वहीं लर्नर लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस में अपग्रेड कराने के लिए आपको 200 रुपए और चुकाने होंगे।
डीएल बनवाने के लिए जरूरी शर्तें
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं। इनके आधार पर ही व्यक्ति को डीएल के योग्य माना जाता है। नियमों के अनुसार सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल (50सीसी कैपिसिटी के साथ) के ल‍िए आवेदन की आयु 16 साल होनी जरूरी है। अगर वह 18 वर्ष से कम है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी है। वहीं गियर वाली दो पहिया के लिए आवेदन करने वाले की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। व्यावसायिक और परिवहन वाहनों के लिए यहां आवेदक के पास 8 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक को यातायात के संबंधित कानूनों की जानकारी होनी चाहिए।

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