ट्रकों में मवेशियों को क्षमता से ज्यादा भरकर परिवहन किया जाता है। पुलिस ऐसी स्थिति में पशुक्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकती है। पशुक्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होने पर जुर्माने के साथ ही सजा का प्रावधान है। इस कार्रवाई से बचने के लिए ट्रक चालक आसानी से टारगेट बन जाते हैं। १५० से लेकर ५०० रुपए तक ट्रक चालक देना पड़ता है।
– इस तरह की स्थिति सामने आती है तो मौके पर ही पुलिसकर्मी को निलंबित किया जाएगा। इस तरह के मामलों में कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी।
अरविंद सक्सेना, पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद
पहले ओवरब्रिज पर
यदि कोई ट्रक इटारसी से होकर निकल रहा है तो वसूली करने वालों को पहले ही सूचना मिल जाती है। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी वसूली करने ओवरब्रिज पर खड़े हो जाते हैं। यहां ट्रक चालक को रोककर पैसे की वसूली होती है।
पथरौटा थाने के सामने
पथरौटा थाने के सामने भी ट्रक रुकता है और यदि यहां पहले से पुलिसकर्मी खड़ा है तो कंडक्टर की खिड़की की तरफ हाथ बढ़ा देता है। इसके बाद ट्रक बिना रुकावट के आगे की ओर बढ़ जाता है। यदि यहां कोई नहीं होता है तो फिर ट्रक से एक बंदा उतरकर जाता है और खुद पैसे देकर चला जाता है।