20 अगस्त तक फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया तो लाइसेंस निरस्त
खाद्य एवं औषधीय विभाग ने व्यापारियों को जारी किया अल्टीमेटम
होशंगाबाद। जिले के खाद्य सामग्री विक्रेता व्यापारियों को अब अपने प्रतिष्ठान पर फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड या फ्लेक्स अनिवार्य रूप से लगाना होगा। खाद्य एवं औषधीय विभाग ने 20 अगस्त तक का समय दिया है। इसके बाद बोर्ड नहीं लगवाने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
आदेश में कहा गया है कि यह बोर्ड 7 बाय 5 फीट का होगा। बोर्ड पर पंजीयन एवं लाइसेंस का नंबर व अन्य जानकारी चस्पा करनी होगी। खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग के संयुक्त नियंत्रक प्रमोद शुक्ला ने बताया कि अभी छह श्रेणियों में आने वाली दुकानों पर फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगवाना अनिवार्य किया है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, दूध डेयरी, फल-सब्जियों की दुकान, स्ट्रीट वेंडर और मीट दुकान शामिल हैं।
इन्हें खासतौर से स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। इन दुकानों के लिए 10 से 12 गोल्डन रूल भी अलग-अलग जारी किए गए हैं। जिनकी पालना दुकानदारों को करनी होगी। फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड में ये सभी रूल्स (नियम) अंकित होंगे। साथ ही ग्राहकों की शिकायत और फीडबैक के लिए दुकानदार अपना वाट्सअप नंबर भी बोर्ड भी अंकित करेगा। अगर दुकानदार बोर्ड नहीं लगवाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि दुकानदार गंदगी के बीच सामग्री बेचते पाया जाता है तो उनका न्यायालय का चालान बनाया जाएगा। इसकी सारी जबावदारी संबंधित दुकानदार की रहेगी।
ग्राहक को क्या लाभ
इससे यह पता चलेगा कि खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार सामग्री बेचने में कितनी सावधानी रख रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं। इससे ग्राहकों को साफ-सफाई की भी जानकारी मिल सकेगी। अभी खाद्य सामग्री की दुकानों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। होटल-रेस्टोरेंट की किचन में गंदगी फैली रहती है। गर्म व ठंडे पदार्थ को निर्धारित तापमान पर नहीं रखा जाता।
इन नियमों का करना होगा पालना
होटल व रेस्टोरेंट में खाना बनाने की किचन साफ स्वच्छ होना चाहिए। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, गर्म खाद्य पदार्थ वाली चीज निर्धारित तापमान से ऊपर नहीं होना चाहिए। शाकाहारी और मांसाहारी सामग्री बनाने के लिए बर्तन भी अलग से होना चाहिए। कर्मचारियों को दस्ताने दिए जाएं ताकि सफाई रहे। किराना दुकान के लिए एक्सपायरी सामग्री नहीं रखेगा। अगर टायलेट जाते हैं तो हाथ साफ करना पड़ेगा। फल व सब्जी विक्रेता के ठेले पर गंदगी नहीं होनी चाहिए।
Hindi News / Hoshangabad / 20 अगस्त तक फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया तो लाइसेंस निरस्त