वहां के एयरपोर्ट अधिकारियों ने इसे फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाए है। यदि जांच के दौरान कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको कोरोना के समरूप 21 दिन के क्वारंटीन में रखा जाता है।
मीडिया प्रवक्ता से बात करते हुए एयरपोर्ट अधिकारी ने कहा कि वे देश को एक और बार किसी भी महामारी की चपेट में नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए समय रहते ही एयरपोर्ट अधिकारी सभी नियमों का पालन शुरू कर रहे हैं।
कोविड-19 तरह 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य
हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कोविड-19 जैसी महामारी को रोकने के लिए उस वक्त 21 दिनों का क्वारंटीन नियम बनाया गया था। उनका मानना है कि हम नहीं चाहते है कि देश में कोरोना जैसी महामारी और आए इसलिए हम ने यह कदम उठाया है। इससे यह फायदा होगा कि इससे मरीज की आसानी से केस स्टडी की जा सकेंगी। इससे एमपॉक्स का खतरा भारत में कम रहेगा। केंद्र सरकार ने भारत के अन्य एयरपोर्ट पर भी हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए राज्यों से अपने एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है और कहा है कि मामलों को जज्द समझकर उनकी जांच की जाए।