scriptजिला सहकारी बैंक पर लगाई गई 30 लाख की पेनाल्टी की वसूली पर रोक | Prevention of recovery of penalty of 30 lakhs imposed on District Coop | Patrika News
ग्वालियर

जिला सहकारी बैंक पर लगाई गई 30 लाख की पेनाल्टी की वसूली पर रोक

सहकारी बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई 30 लाख की पेनाल्टी को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि रिजर्व बैंक ने इस पेनाल्टी को माफ करने के उनके आवेदन को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया था।

ग्वालियरJul 26, 2019 / 01:18 am

Rahul rai

district cooperative bank,

जिला सहकारी बैंक पर लगाई गई 30 लाख की पेनाल्टी की वसूली पर रोक

ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पर लगाई गई 30 लाख की पेनाल्टी की वसूली पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने बैंक के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
न्यायमूर्ति शील नागू ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। सहकारी बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई 30 लाख की पेनाल्टी को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि रिजर्व बैंक ने इस पेनाल्टी को माफ करने के उनके आवेदन को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया था। रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक ग्वालियर पर वर्ष 2017-18 में बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट का पालन नहीं करने पर 30 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई थी।
इस आदेश के खिलाफ बैंक ने रिजर्व बैंक को आवेदन देकर इसे माफ करने की मांग की थी। बैंक का कहना था कि बैंक घाटे में होने के कारण डिफॉल्टर हो गया था, इस कारण उसे छूट दी जाए। रिजर्व बैंक ने बिना कोई कारण बताए बैंक का आवेदन खारिज कर दिया था। इस पर बैंक ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी।

Hindi News/ Gwalior / जिला सहकारी बैंक पर लगाई गई 30 लाख की पेनाल्टी की वसूली पर रोक

ट्रेंडिंग वीडियो