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ग्वालियर

MINISTER लाल सिंह आर्य की मुसीबत बढ़ी, गिरफ्तारी वारंट जारी

कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में आरोपी लाल सिंह आर्य के खिलाफ विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया

ग्वालियरDec 05, 2017 / 08:34 pm

monu sahu

lalshing arya

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ग्वालियर/भिण्ड। गोहद के कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में आरोपी लाल सिंह आर्य के खिलाफ मंगलवार को विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आर्य मध्य प्रदेश शासन में सामान्य प्रशासन,स्थानीय प्रशासन,नर्मदा विकास एवं आदिम जाति कल्याण राज्यमंत्री हैं। गिरफ्तारी वारंट माखनलाल जाटव हत्याकांड के एक प्रमुख चश्मदीद गवाह सूर्यभान सिंह उर्फ बंटी गुर्जर के न्यायालय में पेश किए गए एक आवेदन के बाद जारी किया गया है। घटना के एक चश्मदीद गवाह सूर्यभान सिंह उर्फ बंटी गुर्जर निवासी खरौआ गोहद ने अपने वकील रामप्रतापसिंह कुशवाह के माध्यम से न्यायालय में एक आवेदन देकर बताया कि आरोपी मंत्री लालसिंह आर्य को न्यायालय में उपस्थिति के लिए विशेष न्यायालय भिण्ड की ओर से अगस्त २०१७ से लेकर१० नवंबर २०१७ तक छह जमानती वारंट जारी किए गए,लेकिन पुलिस एक भी वारंट को तामील नहीं करा पाई है।
बल्कि पुलिस की ओर से न्यायालय को बताया गया है कि आरोपी लाल सिंह आर्य ने वारंट तामील करने से इनकार कर दिया है। इस हत्याकांड के प्रकरण में तीन गवाह पूर्व में ही अपने बयान से मुकर गए हैं ऐसे में यदि लालसिंह आर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे शेष गवाहों को भी तोड़कर अपने पक्ष में कर लेंगे। सूर्यभान सिंह गुर्जर उर्फ बंटी ने इस आवेदन में यह भी कहा कि लाल सिंह आर्य द्वारा उसे भी प्रलोभन देकर बहलाने फुसलाने का प्रयास किया जा रहा है।
लाल सिंह आर्य और उनके ही इशारे पर हमलावरों ने गोलियां चलाईं
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डॉ.भागीरथ प्रसाद के चुनाव में प्रचार के दौरान ग्राम छरेंटा में गोहद के तत्कालीन विधायक माखनलाल जाटव की हमलावरों ने १४ अप्रैल २००९ की शाम गोली मारकर हत्या कर दी थी। ०८ जुलाई २००९ को विधायक माखनलाल जाटव के बेटे रणवीर जाटव व अरविंद जाटव ने उच्च न्यायालय ग्वालियर में याचिका पेश की थी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। चश्मदीद सूर्यभान सिंह गुर्जर उर्फ बंटी को छोड़कर शेष गवाहों ने अलग-अलग दिए गए शपथ पत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय को बताया था कि लालसिंह आर्य वारदात के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे और उनके कहने पर ही हमलावरों ने उनके पिता माखनलाल जाटव पर गोलियां चलाईं।
तीन गवाह पूर्व में दिए बयान
माखनलाल जाटव हत्याकांड के प्रकरण में गवाह बनवारीलाल जाटव, श्रीपाल जाटव,देवेंद्र जाटव,अरविंद जाटव,रणवीर जाटव,शीला जाटव में से अरविंद जाटव,श्रीपाल जाटव व देवेंद्र जाटव पूर्व में पुलिस को दिए कथन पर न्यायालय में मुकर चुके हैं। गवाह बंटी गुर्जर के अधिवक्ता रामप्रताप सिंह कुशवाह इसके पूर्व २४ अक्टूबर २०१७ को न्यायालय में मुकर चुके गवाहों के हाईकोर्ट में दिए उन शपथपत्रों की प्रतियां पेश कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने मंत्री लालसिंह आर्य को घटना में शामिल बताया था। इस घटना के विवेचक रहे तत्कालीन एसडीओपी गोहद रणधीर सिंह रूहल की गवाही होना अभी शेष है।
न्यायालय ने शासन से ०८ दिसंबर तक मांगा है जवाब
एडवोकेट रामप्रतापसिंह कुशवाह के अनुसार, विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने शासन से लालसिंह आर्य की न्यायालय में उपस्थिति को लेकर ०८ दिसंबर तक जवाब-तलब किया है। लाल सिंह आर्य की उपस्थिति के लिए न्यायालय ने १९ दिसंबर की तारीख तय की है।
इन तारीखों में जारी किए थे जमानती वारंट
विशेष न्यायालय भिण्ड द्वारा लाल सिंह आर्य की न्यायालय में उपस्थिति के लिए २४ अगस्त २०१७ को पहला जमानती वारंट जारी किया गया था। लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। दूसरा वारंट १४ सितंबर,तीसरा ०६ अक्टूबर, चौथा ०९ अक्टूबर, पांचवा २४ अक्टूबर और छठवां वारंट१० नवंबर २०१७ को जारी किया गया। इनमें से एक भी वारंट तामील नहीं हो सका।

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