यह अनोखा आदेश न्यायमूर्ति शील नागू ने हत्या का प्रयास के मामले में आरोपी सिकंदर एवं अन्य के जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपीगण को स्वयं के खर्चे से इन पेड़ों के लिए सुरक्षा गार्ड लगाने होंगे। सभी को एक साल तक लगातार इन पेड़ों की देखभाल भी करना होगी। इस दौरान पेड़ों को पानी भी देना होगा। आदेश का पालन होने पर शपथ पत्र पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी। यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो आरोपीगण की याचिका स्वत: निरस्त हो जाएगी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को सभी शर्तों का पालन करना होगा, इसके अलावा उन्हें जांच में भी सहयोग करना होगा, यदि किसी के साथ अभद्रता या धमकी दी तो उनकी जमानत खारिज हो जाएगी।
आवेदक सिकंदर एवं अन्य 16 फरवरी 2019 से जेल में बंद है। सभी आरोपीगण के खिलाफ पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिंड में भादसं की धारा 294, 506, 147, 148, 149 तथा हत्या के प्रयास के अपराध में दर्ज 307 व आम्र्स एक्ट के अपराध में मामला दर्ज है। सभी के जमानत आवेदन का शासन ने विरोध किया। आरोपियों के ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें कोई मामला नहीं बनता है, जहां फायरिंग की बात कही गई हैं वहां किसी को भी चोट नहीं आई थी। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोपीगण के खिलाफ चालान पेश हो चुका है इसलिए उन्हें जमानत पर छोड़ा जाए। न्यायालय ने आरोपी सिकंदर व लल्लू को जमानत देते हुए याचिका को निराकृत नहीं किया है। इस मामले में अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी।
ध्वजारोहण के दौरान चलाई थी गोली
खनेता निवासी सिकंदर ने 26 जनवरी 19 को उस समय फरियादी राघवेन्द्र पवैया पर गोली चलाई थी जब एण्डोरी के स्कूल में ध्वजारोहण चल रहा था। आरोपी ने पहले धमकाने के लिए हवा में गोली चलाई, इसके बाद उसने फरियादी पर सीधा निशाना साधते हुए गोली चला दी थी। इसमें फरियादी राघवेन्द्र ने अपना बचाव कर लिया, लेकिन गोली कुत्ते को लग गई थी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी।