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BSF जवान की जमानत याचिका पर सुनवाई
आपको बता दें कि, बीएसएफ जवान सोनू यादव के खिलाफ महिला द्वारा कोर्ट में दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस थाना थाटीपुर द्वार सोनू यादव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया और 27 नवंबर 2019 को उनकी गिरफ्तारी कर ली। इस संबंध में आरोपी ने रिहाई के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस दौरान आरोपी के वकील द्वारा कोर्ट को बताया गया कि, शिकायतकर्ता महिला और आरोपी की आपस में मित्रता थी। उनकी ये दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। यहीं दोनों बातचीत के दौरान एक दूसरे के नजदीक आए। हालांकि, बातचीत के दौरान दोनों ने ही एक दूसरे ये बात छुपा रखी थी कि, दोनो शादीशुदा हैं।
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कोर्ट ने लिया फैसला
इसके बाद जब दोनों एक दूसरे से मिले और उनके बीच संबंध बन गए तो महिला ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मामला यहां बिगड़ा की महिला को पता चला कि, आरोपी शादीशुदा है। हालांकि, महिला खुद भी शादीशुदा थी और महिला के पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर उससे तलाक याचिका पहले से ही कोर्ट में लगा रखी थी। कोर्ट द्वारा संपूर्ण माला समझने के बाद ये फैसला लिया कि, आरोपी को इस घटना से सबक मिल गया है। भविष्य में वो किसी से भी बातचीत के लिए फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही, बीएसएफ डीजी को भी सोनू का उदाहरण देते हुए अन्य जवानों की सोशलमीडिया पर सक्रीयता पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।