ग्वालियर

लव-जिहाद नहीं प्यार का मामला है, कोर्ट का आदेश जरूरत पड़े तो दी जाए सुरक्षा

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह कहते हुए पति-पत्नी को सुरक्षा दी है कि दोनों शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। इन्हें परेशान न किया जाए…वहीं जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए हैं…

ग्वालियरFeb 15, 2024 / 08:30 am

Sanjana Kumar

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह कहते हुए पति-पत्नी को सुरक्षा दी है कि दोनों शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। इन्हें परेशान न किया जाए, उसके लिए ग्वालियर थाना पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। सकीना (परिवर्तित नाम) व आकाश कुशवाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से बताया गया कि 22 नवंबर 2023 को दोनों विवाह कर चुके हैं। साथ-साथ शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन सकीना के परिवार वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनसे जान का खतरा भी है। सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक के यहां भी आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने उनके आवेदन पर विचार नहीं किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

ग्वालियर. हाईकोर्ट ने पॉक्सो व बलात्कार में दोषी सोमेंद्र यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषी को जमानत मिली है। दरअसल अशोकनगर के विशेष सत्र न्यायालय ने सोमेंद्र को 20 साल की सजा सुनाई थी। सोमेंद्र ने सजा के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि डीएनए रिपोर्ट निगेटिव थी। पीडि़ता ने उससे 50 हजार रुपए मांगे थे, जो वह नहीं दे पाया। जिसके चलते उसने सोमेंद्र का नाम लिया था। 9 महीने 12 दिन जेल में रह चुका है। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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