ग्वालियर. हाईकोर्ट ने पॉक्सो व बलात्कार में दोषी सोमेंद्र यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषी को जमानत मिली है। दरअसल अशोकनगर के विशेष सत्र न्यायालय ने सोमेंद्र को 20 साल की सजा सुनाई थी। सोमेंद्र ने सजा के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि डीएनए रिपोर्ट निगेटिव थी। पीडि़ता ने उससे 50 हजार रुपए मांगे थे, जो वह नहीं दे पाया। जिसके चलते उसने सोमेंद्र का नाम लिया था। 9 महीने 12 दिन जेल में रह चुका है। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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