हर्ष फायर हुआ तो कार्रवाई वायुसेना स्टेशन के एक किलोमीटर परिधि में अब हवाई फायर नहीं होगा। इस हद में लाइसेंस शस्त्र धारकों और मैरिज गार्डन की गिनती की गई है। अब इन्हें हिदायत दी गई है हर्ष फायर नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने शौक में गोली चलाई तो उसकी बंदूक तो छिनेगी, उसे भी जेल जाना पड़ेगा। मैरिज गार्डन संचालकों को अपने यहां आयोजित शादी, पार्टी में बंदूक लेकर आने वालों को समझाना हैं। इसके बाद भी कोई हर्ष फायर करता है तो पुलिस को तत्काल सूचना देनी होगी।
मुरैना एसपी को भी खत, घर पहुंचेगा नोटिस
एयरबेस से एक किलोमीटर की परिधि में मुरैना जिले के कुछ गांव भी आते हैं। इसलिए वायुसेना ने ग्वालियर के साथ मुरैना पुलिस अधीक्षक को भी इन गावों में हवाई फायङ्क्षरग पर रोक लगाने के लिए खत लिखा है। महाराजपुरा पुलिस का कहना है इलाके में लाइसेंस शस्त्र धारकों और मैरिज गार्डन संचालकों के पते नोटिस थमाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
वायुसेना परिसर में हर्ष फायङ्क्षरग के कारतूस मिले हैं। इन्हें रोकने के लिए एयरफोर्स ने खत लिखा है। इसलिए एयरफोर्स स्टेशन से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लाइसेंसी शस्त्र धारकों और मैरिज गार्डन को नोटिस दिए जाएंगे।
– नागेन्द्र सिंह, सिकरवार सीएसपी